Gratuity क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं?



ग्रेच्युटी (Gratuity) एक प्रकार का वित्तीय लाभ है जो किसी कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। यह लाभ आमतौर पर कर्मचारियों के प्रति नियोक्ता की कृतज्ञता दर्शाने के लिए दिया जाता है। ग्रेच्युटी भारतीय श्रम कानूनों के अंतर्गत "ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972" (Payment of Gratuity Act, 1972) द्वारा संचालित होती है।


ग्रेच्युटी का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को उसके सेवाकाल की अवधि के दौरान किए गए काम के लिए पुरस्कृत करना है। यह कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, खासकर सेवानिवृत्ति के बाद।


ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:

1. कर्मचारी ने एक ही संगठन में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी की हो।

2. यह लाभ किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, स्वेच्छिक इस्तीफा, या मृत्यु के समय प्रदान किया जाता है।

3. असाधारण परिस्थितियों में, यदि कर्मचारी अक्षम हो जाता है, तो 5 वर्ष की न्यूनतम सीमा लागू नहीं होती।


ग्रेच्युटी की राशि को निम्नलिखित फॉर्मूला के माध्यम से निकाला जा सकता है:

ग्रेच्युटी = (अंतिम वेतन × सेवा के वर्षों की संख्या × 15) ÷ 26

जहां:
अंतिम वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)

सेवा के वर्षों की संख्या = कर्मचारी द्वारा पूरे किए गए वर्षों की संख्या

15 = महीने के औसत 15 दिन

26 = महीने के औसत कार्य दिवस

उदाहरण के साथ समझें

मान लीजिए कि एक कर्मचारी का अंतिम मासिक वेतन ₹30,000 है और उसने 10 वर्षों तक सेवा दी है।

फॉर्मूला:
ग्रेच्युटी = (30,000 × 10 × 15) ÷ 26
= ₹1,73,076.92

कर्मचारी को ₹1,73,077 (निकटतम पूर्णांक) ग्रेच्युटी के रूप में दी जाएगी।


ग्रेच्युटी की राशि पर टैक्स छूट का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है।

गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए, ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी कर-मुक्त है।

इससे अधिक राशि पर कर लागू हो सकता है।


1. वित्तीय सुरक्षा: सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता।

2. पारिवारिक सहायता: कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को मदद।

3. कर्मचारी प्रेरणा: कर्मचारियों को संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन।


ग्रेच्युटी कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ है, जो उनकी दीर्घकालिक सेवा के लिए दिया जाता है। इसे सही तरीके से समझकर योजना बनाना आवश्यक है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी वित्तीय सुरक्षा बनी रहे। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए ग्रेच्युटी के नियमों को समझना आवश्यक है।


ग्रेच्युटी (Gratuity) एक कर्मचारी का अधिकार है, जो उसकी सेवा के अंत में उसे दी जाती है। यह लाभ "ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972" के तहत प्रदान किया जाता है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में नियोक्ता इसे रोक सकते हैं या काट सकते हैं।


ग्रेच्युटी को रोकने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

1. अनुशासनहीनता या गलत आचरण
यदि कर्मचारी के खिलाफ गंभीर अनुशासनहीनता का मामला साबित होता है, तो नियोक्ता ग्रेच्युटी रोक सकते हैं।
चोरी, धोखाधड़ी, या बेईमानी।
संगठन की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना।
नियोक्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना।

2. सेवा शर्तों का उल्लंघन
कर्मचारी द्वारा सेवा अनुबंध या शर्तों का उल्लंघन करने पर भी ग्रेच्युटी को रोका जा सकता है। उदाहरण:
गोपनीय जानकारी लीक करना।
कंपनी के व्यापारिक हितों के खिलाफ काम करना।

3. नियोक्ता की संपत्ति को नुकसान
यदि कर्मचारी जानबूझकर नियोक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेच्युटी की राशि काटी जा सकती है।

4. अवैध गतिविधियां
यदि कर्मचारी किसी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, जिससे कंपनी या समाज को नुकसान हुआ हो, तो ग्रेच्युटी को रोका जा सकता है।

5. कम से कम सेवा अवधि पूरी न करना
यदि कर्मचारी ने कंपनी में 5 वर्षों की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी नहीं की है, तो वह ग्रेच्युटी का पात्र नहीं होगा।

मृत्यु या गंभीर चोट की स्थिति में 5 वर्ष की सीमा लागू नहीं होती।


ग्रेच्युटी को रोकने के लिए नियोक्ता को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होता है:

1. आंतरिक जांच (Internal Inquiry):
कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच।
निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना।

2. नोटिस जारी करना:
कर्मचारी को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका देना।

3. निर्णय लेना:
जांच के परिणामों के आधार पर ग्रेच्युटी रोकने का निर्णय।

4. ग्रेच्युटी भुगतान अधिकारी को सूचित करना:
यदि कर्मचारी अपील करना चाहता है, तो वह स्थानीय ग्रेच्युटी भुगतान अधिकारी के पास जा सकता है।

ग्रेच्युटी रोकने के लिए कानूनी प्रावधान

"ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972" की धारा 4(6) में ग्रेच्युटी रोकने से संबंधित प्रावधान हैं।
यदि कर्मचारी ने गंभीर कदाचार किया हो।
यदि संगठन को वित्तीय या प्रतिष्ठित नुकसान हुआ हो।

कर्मचारी के अधिकार

यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसकी ग्रेच्युटी अवैध रूप से रोकी गई है, तो वह निम्नलिखित कदम उठा सकता है:

1. ग्रेच्युटी भुगतान अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करें।
2. श्रम न्यायालय (Labour Court) में अपील करें।
3. कानूनी सहायता प्राप्त करें।


ग्रेच्युटी कर्मचारी का एक महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकार है, लेकिन इसे रोकने या काटने के कुछ वैध कारण हो सकते हैं। कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी होना आवश्यक है। यह न केवल कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि नियोक्ता को भी निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद करता है।

टिप्पणियाँ